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हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme, Haryana)

3 October 2026

हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Widow Pension SchemeHaryana)

हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme, Haryana) राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित महिलाओं को संबल देने के लिए चलाई जाती है। हरियाणा सरकार ने इस योजना के नियमों को डिजिटल करते हुए अब इसे पूरी तरह परिवार पहचान पत्र (Family ID) से जोड़ दिया है।

इस ब्लॉग पोस्ट में हम हरियाणा विधवा पेंशन की आयु सीमा, जरूरी दस्तावेज, स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन प्रक्रिया और जरूरी FAQs को विस्तार से समझेंगे।

1. उम्र और पात्रता की शर्तें (Eligibility & Age Criteria)

• न्यूनतम आयु (Age Limit): आवेदिका की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
• वार्षिक आय (Income Limit): महिला की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹3,00,000 (3 लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• निवासी: महिला हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए और आवेदन के समय कम से कम पिछले 1 वर्ष से हरियाणा में रह रही हो।
• मासिक पेंशन राशि: हरियाणा सरकार द्वारा इस पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹3,200 प्रति महीना कर दिया गया है। यह राशि सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

2.जरूरी दस्तावेज (Documents Checklist) चूंकि अब पेंशन प्रक्रिया फैमिली आईडी पर निर्भर है, इसलिए आपकी Family ID (PPP) में नीचे दिए गए सभी दस्तावेज अपडेटेड और वेरीफाइड होने चाहिए:


a. 📄 पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
b. 🆔 परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP): इसमें महिला की वैवाहिक स्थिति (Marital Status) 'Widow' (विधवा) अपडेट होनी चाहिए。
c. 🎂 आयु प्रमाण पत्र (Age Proof): उम्र सत्यापन के लिए वोटर कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र।
d. 🏡 हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र: डोमिसाइल सर्टिफिकेट या वोटर आईडी कार्ड (जो हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण दे)।
e. 💰 आय प्रमाण पत्र: फैमिली आईडी में सत्यापित आय या राजस्व विभाग द्वारा जारी सर्टिफिकेट।
f. 🏦 बैंक पासबुक (Bank Passbook): बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक (Aadhaar Seeded) और सिंगल (Individual) होना चाहिए।
g. 📸 पासपोर्ट साइज फोटो और एक्टिव मोबाइल नंबर

3.फैमिली आईडी (PPP) को अपडेट करना (सबसे जरूरी)

  • सबसे पहले नजदीकी सीएससी (CSC) केंद्र पर जाएं और अपनी फैमिली आईडी में से पति का नाम हटवाएं (इसके लिए पति का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा)।
  • अपनी वैवाहिक स्थिति को बदलकर 'Widow' करवाएं और अपनी जन्मतिथि व आय को वेरीफाई करवाएं।

  • 4. दस्तावेज अपलोड और सबमिशन

    • अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें, जिससे आपका सारा डेटा अपने आप आ जाएगा।
    • मांगे गए जरूरी दस्तावेज (जैसे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल्स) स्कैन करके अपलोड करें।

    5.वेरिफिकेशन और पेंशन की शुरुआत

    • जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे।
    • वेरिफिकेशन सफल होने के बाद आपकी पेंशन को मंजूरी दे दी जाएगी और हर महीने ₹3,200 आपके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। 

Frequently asked questions