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हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) कैसे बनाएं?
10 October 2026
मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है? पात्रता मानदंड आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
📝हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) कैसे बनाएं? –पूरी गाइड(Full Process)
परिचय (Introduction)
हरियाणा में पढ़ाई, सरकारी नौकरी, स्कॉलरशिप और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate) एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। इसे निवास प्रमाण पत्र या Residence Certificate भी कहा जाता है। यह प्रमाणित करता है कि आप हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी हैं। यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग (Revenue Department) द्वारा SDM या तहसीलदार के माध्यम से जारी किया जाता है।
हरियाणा में मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है? (Why We Need Haryana Resident Certificate In Haryana)
NEET हरियाणा स्टेट कोटा (85%): UHSR काउंसलिंग के लिए यह अनिवार्य है। हरियाणा स्टेट कोटा लेने के लिएमूल निवास प्रमाण पत्र की जरुरत पड़ती है
HSSC / HCS सरकारी नौकरियां: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की अधिकांश भर्तियों के लिए डोमिसाइल जरूरी है।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना: इस योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।
अन्य सरकारी योजनाएं: जैसे महिला समृद्धि योजना, विधवा पेंशन, बच्चो की पेंशन,बुढ़ापा पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड आदि।
✅ पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
आवेदक को निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा:
जन्म से हरियाणा का निवासी: आवेदक का जन्म हरियाणा में हुआ हो और वह जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सके।
15 साल का निवास: आवेदक या उसके माता-पिता/अभिभावक पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में स्थायी रूप से निवास कर रहे हों।
हरियाणा में पढ़ाई: जिस स्कूल/कॉलेज से परीक्षा पास की हो, वह हरियाणा में स्थित हो।
हरियाणा सरकार के कर्मचारी के आश्रित: हरियाणा सरकार के कर्मचारी के बच्चे/आश्रित, भले ही वे हरियाणा से बाहर रह रहे हों।
शादी के आधार पर: एक अविवाहित महिला, या विवाहित महिला अपने पति के माध्यम से यह शर्त पूरी कर सकती है, बशर्ते पति हरियाणा का 15 साल का निवासी हो।
📄 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखें:
परिवार पहचान पत्र (PPP - Parivar Pehchan Patra): 8-अंकों की फैमिली ID, जो अनिवार्य है।
पासपोर्ट साइज फोटो: 1 पासपोर्ट साइज फोटो I
सत्यापन: गांव में सरपंच या लंबड़दार से एव शहर में परिषद से सत्यापित करवाना जरूरी है
🌐 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Online Process)
हरियाणा में मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (Antyodaya SARAL Haryana) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
Step-by-step guide
- 1
पोर्टल पर रजिस्टर करें
आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएं I New User? Register Here" पर क्लिक करें I अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर OTP वेरिफिकेशन पूरा करें I
- 2
सेवा चुनें
लॉगिन करने के बाद "Apply for Services" पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में "Haryana Resident Certificate टाइप करें।
- 3
फॉर्म भरें
फॉर्म में अपनी PPP Id Number भरें। मांगी गयी सभी जरूरी सूचना भरेI याद रखे फोटो अपलोड में निवासी का फोटो साथ के साथ नयी क्लिक करके अपलोड करनी है (पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड नहीं करनी) मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- 4
सबमिट करें और ट्रैक करें
सारी जानकारी को अच्छे से जाँच कर सबमिट करे I फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक SARAL ID मिलेगी I इस ID का उपयोग करके आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
- 5
आवेदन की स्थिति को कैसे चेक करे
आवेदन या सरल ID नंबर को से E-DISHA STATUS SE चेक कर सकते है E-DISHA LINK https://fisolution.online/ ke csc service me Link pe jake check kr skte है I